New Firecracker Rules: 125 डेसिबल की आवाज वाले पटाखे बेचे तो होगी कार्रवाई, 400 क्विंटल स्टॉक रखने की होगी अनुमतिरायपुर जिले में दिवाली के मौके पर पटाखों की बिक्री के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। 125 डेसिबल से अधिक आवाज वाले पटाखे बेचना प्रतिबंधित है, और अगर कोई दुकान इस सीमा का उल्लंघन करती है, तो लाइसेंस रद्द किया जाएगा। स्थायी पटाखा दुकानों के लिए 400 किलो और अस्थायी दुकानों के लिए 100 किलो पटाखे रखने की अनुमति दी गई है।दिवाली के मौके पर पटाखों की बिक्री के लिए नई गाइडलाइंस जारी। फाइल फोटोHighLights उल्लंघन करने पर पटाखा दुकान का लाइसेंस किया जाएगा रद्द। नियम अनुसार प्रत्येक पटाखा दुकान में अग्निशामक यंत्र होना चाहिए। दुकानों की जांच के लिए जिला प्रशासन द्वारा निरीक्षण टीम का गठित।नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। दिवाली त्योहार को लेकर रायपुर जिले में पटाखों की बिक्री के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिनका उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और प्रदूषण को नियंत्रित करना है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 125 डेसिबल से अधिक आवाज के पटाखे बेचना प्रतिबंधित होगा। यदि किसी दुकान में तय डेसिबल से अधिक क्षमता वाले पटाखे पाए गए, तो संबंधित लाइसेंस रद्द कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।गाइडलाइंस के अनुसार, स्थायी पटाखा दुकानों के लिए 400 किलो और अस्थायी पटाखा दुकानों के लिए 100 किलो पटाखे रखने की अनुमति दी गई है। इससे अधिक स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी।इसके साथ ही, सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान दिया गया है। पटाखा दुकानों को किसी भी ज्वलनशील पदार्थ से नहीं बनाया जाना चाहिए और दुकानों के बीच तीन मीटर की दूरी होनी चाहिए। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था के लिए तेल के लैंप और खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित है।प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक पटाखा दुकान में 5 किलोग्राम क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना चाहिए, और दुकानों के सामने 200 लीटर क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था होनी चाहिए। इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा कठोर कदम उठाए जाएंगे। यदि जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो संबंधित दुकानों पर कार्रवाई की जाएगी। पटाखा दुकानों के लिए एडवाइजरी - पटाखा दुकानें किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट से नहीं बनी होनी चाहिए
Source: Dainik Jagran October 14, 2024 22:46 UTC