बिहार के नियोजित शिक्षकों को झटका, SC का नियमित शिक्षकों के समान वेतन देने के आदेश से इनकार - News Summed Up

बिहार के नियोजित शिक्षकों को झटका, SC का नियमित शिक्षकों के समान वेतन देने के आदेश से इनकार


खास बातें नियमित शिक्षकों के समान वेतन देने का मामला नियोजित शिक्षकों को कोर्ट से झटका कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका मंजूर कीबिहार के करीब 3.7 लाख नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के समान वेतन देने का आदेश देने से इनकार कर दिया है. दरअसल, 31 अक्टूबर 2017 को पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आदेश दिया था और कहा था कि नियोजित शिक्षकों को भी नियमित शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जाए. सरकार के हलफनामे में कहा गया कि नियोजित शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जा सकता है. गौरतलब है कि नियोजित शिक्षकों के वेतन का 70 फीसद राशि केंद्र सरकार को ही देना है.


Source: NDTV May 10, 2019 06:11 UTC



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