SC JUDGEMENTS IN HINDI: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, हिंदी सहित 6 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगी फैसले की कॉपी - sc will now upload judgements in hindi and 6 regional language - News Summed Up

SC JUDGEMENTS IN HINDI: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, हिंदी सहित 6 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगी फैसले की कॉपी - sc will now upload judgements in hindi and 6 regional language


SC के फैसले अब हिंदी में भीहाइलाइट्स सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब हिंदी सहित 6 क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगा उपलब्धइस माह के अंत तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 6 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगालंबे समय से क्षेत्रीय भाषा में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मांग हो रही थीसूत्रों के अनुसार, 500 पेज के फैसले को संक्षिप्त कर अनुवाद की कोशिश होगीसुप्रीम कोर्ट का फैसला अब अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी और 6 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले अभी तक अंग्रेजी भाषा में ही अपलोड किए जाते रहे हैं। अब उन्हें हिंदी में भी अनुवाद कर वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसके साथ ही कन्नड़, असमिया, उड़िया और तेलगू जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में भी फैसला आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड होगा।इस महीने के आखिरी में हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में सर्वोच्च अदालत के फैसले अपलोड होंगे। लंबे समय से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हिंदी में उपलब्ध कराए जाने की मांग की जाती रही है। सूत्रों का कहना है कि फैसलों का हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तैयारी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अभी सिर्फ अंग्रेजी भाषा में फैसला उपलब्ध होता है। महीने के आखिर तक हिंदी सहित छह भाषाओं में फैसला वेबसाइट पर उपलब्ध होंगा। बताया जा रहा है कि इसके लिए चीफ जस्टिस ने सॉफ्टवेयर को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर विंग इसके लिए काम कर रही है।बता दें कि 2017 में कोच्चि में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था तब प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद ने इस बात पर बल दिया था कि फैसले क्षेत्रीय भाषाओं में भी होने चाहिए। हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में फैसले उपलब्ध होने से अंग्रेजी नहीं समझनेवाले लोगों को फायदा। शुरुआत में सिविल मैटर जिनमें 2 लोगों के बीच विवाद हो, क्रिमिनल मैटर, मकान मालिक और किरायेदार का मामला और वैवाहिक विवाद से संबंधित मामले के फैसले को क्षेत्रीय भाषाओं में अपलोड किया जाएगा। अभी हिंदी, तेलगू, असमी, कन्नड़, मराठी और उड़िया भाषाओं में जजमेंट उपलब्ध कराया जाएगा।मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिंदी और 6 क्षेत्रीय भाषा में अपलोड करने की मांग काफी समय से चल रही थी। सूत्रों का कहना है कि शुरुआत में 500 पेज और बहुत विस्तृत फैसलों का संक्षिप्त सार ही अपलोड किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि अंग्रेजी जाननेवालों की सीमित संख्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है।हालांकि, हिंदी समेत क्षेत्रीय भाषाओं में फैसला उपलब्ध होना आम लोगों के लिए राहत की बात है। अब भाषाई मुश्किल के कारण फैसला नहीं पढ़ पाने वाले आम लोग भी अपनी भाषा में महत्वपूर्ण फैसले पढ़ सकेंगे।


Source: Navbharat Times July 03, 2019 07:53 UTC



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