फ्रॉड के बारे में सूचना देने को लेकर कोई टाइम लिमिट नहीं बैंकों के मामले में जालसाजी की घटना का पता चलने पर खाताधारक को तीन कामकाजी दिनों के अंदर अनाधिकृत ट्रांजेक्शन की सूचना देनी होती है। लेकिन पोस्ट ऑफिस के सर्कुलर में पोस्ट ऑफिस स्कीम्स से जुड़े फ्रॉड के बारे में सूचित करने के लिए किसी समयसीमा का जिक्र नहीं किया गया है। साथ ही सर्कुलर में कहा गया है कि किसी भी दावेदर या फ्रॉड को रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति को किसी भी स्तर की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्हें फॉर्म भरने से लेकर अन्य तरह के सेटलमेंट के प्रत्येक स्टेज पर हर संभव मदद की जाएगी।फ्रॉड के मामले में डाकघर में इस तरह फाइल होगा क्लेम डाक विभाग ने एक स्टैंडर्ड फॉर्म जारी किया है। पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Schemes) में जमा पैसे और मनी ऑर्डर/इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर आदि से जुड़े फ्रॉड या लेनदेन में किसी गड़बड़ी की स्थिति में इस फॉर्म को भरना अनिवार्य है। इस फॉर्म में क्लेम करने वाले व्यक्ति को यह भी बताना होगा कि वह क्यों और किस तरह का क्लेम कर रहा है।लगेंगे ये डॉक्युमेंट फॉर्म के साथ ही क्लेम करने वाले व्यक्ति को अपना फोटो पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी होगी। पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या अन्य किसी तरह के वैलिड प्रूफ की कॉपी दी जा सकती है। इसके अलावा पासबुक/सर्टिफिकेट/डिपॉजिट रसीद आदि की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी जमा करनी होगी। क्लेम सबमिट करने के लिए ओरिजिनल डॉक्युमेंट भी साथ ले जाना होगा।अगर ईमेल से कर रहे हैं क्लेम अगर नॉन फिजिकल क्लेम (Non-Physical Claim) कर रहे हैं यानी कोई ईमेल (E-Mail) के जरिए क्लेम फाइल कर रहे हैं तो तो सही ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर और पता देना होगा। इन डिटेल्स में गलती न करें। इससे पोस्ट ऑफिस ब्रांच के अधिकारियों को आगे ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स का वेरिफिकेशन (Verification) करने के लिए आपसे कॉन्टैक्ट करने में मदद हो सकेगी।क्लेम की प्रॉसेसिंग क्लेम स्वीकार हो जाने के बाद एक सप्ताह के अंदर पोस्ट ऑफिस ब्रांच इसे प्रॉसेस कर देगा। अगर ब्रांच को क्लेम करने वाले से किसी अतिरिक्त जानकारी की जरूरत है तो यह भी 7 दिन दिन के अंदर जुटाई जाएगी। फॉर्म स्वीकार होने के 10 दिन के अंदर डिवीजनल ऑफिस में फॉर्म सबमिट कर दिया जाएगा। अगर कुछ और स्पष्टीकरण या डॉक्युमेंट की जरूरत है तो इसे दावाकर्ता को लौटाया जाएगा। डिवीजनल ऑफिस में फॉर्म स्वीकार होने के बाद यूनीक रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जाएगा ताकि क्लेम प्रॉसेस को मॉनिटर किया जा सके।30 दिनों के अंदर खाते में आ जाएगा पैसा क्लेम करने वाले व्यक्ति को इस यूनीक नंबर और रजिस्ट्रेशन की तारीख के बारे में जानकारी दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन की तारीख से 25 दिनों के अंदर क्लेम जारी कर दिया जाएगा। हालांकि, यह क्लेम की रकम पर भी निर्भर करेगा। रजिस्ट्रेशन की तारीख से 30 दिनों के अंदर क्लेम की रकम खाते में क्रेडिट या रीस्टोर कर दी जाएगी। पेमेंट से पहले क्लेम करने वाले व्यक्ति से पासबुक, सर्टिफिकेट आदि मांगा जा सकता है। अगर किसी मामले में फॉरेंसिक परीक्षण की जरूरत है, तो ऐसे मामलों में क्लेम की प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन की तारीख से 90 दिन के अंदर पूरी होगी। यदि उपरोक्त अवधि के भीतर दावे का निपटारा नहीं होता है, तो दावेदार सीपीग्राम पोर्टल में शिकायत दर्ज करा सकता है।याद रखें ये पॉइंट्स जांच के दौरान या फाइनल सेटलमेंट होने तक डाकघर (Post Office) की ओर से व्यक्ति से उसके ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स (Original Documents) की मांग की जा सकती है। ऐसे में ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स की डुप्लीकेट कॉपी जरूर मांगें। अगर डुप्लीकेट कॉपी जारी नहीं की जाती है तो सुनिश्चित करें कि आपको डाकघर से ओरिजिनल डॉक्युमेंट जमा करने की प्रॉपर रसीद दी जाए।
Source: Navbharat Times June 15, 2021 01:30 UTC