उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता डीपी यादव की जमानत बढ़ाने की याचिका दाखिल की थी. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने डीपी यादव को सर्जरी कराने की इजाजत दे दी थी. डीपी यादव को 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए स्वास्थ्य के आधार पर 15 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी थी. 24 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद में सजायाफ्ता बाहुबली नेता डीपी यादव को 16 नवंबर को देहरादून जेल में सरेंडर करने के निर्देश दिए थे.
Source: NDTV February 08, 2019 16:41 UTC