डिजिटल कॉन्टेंट, स्ट्रीमिंग को नियमित करने के लिए सरकार ने बनाए हैं नए नियम - News Summed Up

डिजिटल कॉन्टेंट, स्ट्रीमिंग को नियमित करने के लिए सरकार ने बनाए हैं नए नियम


Facebook, Google को अब ऑस्ट्रेलिया में लोकल न्यूज कंटेंट के लिए चुकाने होंगे पैसे, पास हुआ नया कानूनकमेटी के पास आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर सुनवाई आहूत करने के लिए 'स्वतःसंज्ञान लेने के अधिकार' होंगे. कमेटी के पास अन्य कई अधिकारों के साथ-साथ उल्लंघनकर्ताओं को चेतावनी देने, निंदा करने, भर्त्सना करने, फटकारने तथा माफी मांगने के लिए कहने के भी अधिकार होंगे.सरकार संयुक्त सचिव अथवा उससे बड़े स्तर के एक अधिकारी की तैनाती 'प्राधिकृत अधिकारी' के तौर पर करेगी, जो कॉन्टेंट को ब्लॉक करने के निर्देश दे सकेगा. अगर इस संस्था को लगता है कि कॉन्टेंट से कानून का उल्लंघन होता है, तो इसके पास ऐसी शक्तियां होंगी, जिनके तहत यह कॉन्टेंट को सरकार-नियंत्रित कमेटी के पास भेज सकेंगी, ताकि ब्लॉकिंग आदेश जारी किए जा सकें. NDTV के अखिलेश शर्मा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, नए नियमों के मुताबिक, केंद्र सरकार के नोटिस के 72 घंटे के अंदर कार्रवाई करना अनिवार्य होगा. दर्शकों की उम्र के हिसाब से OTT के कॉन्टेंट का वर्गीकरण होगा - U, UA 7, UA 13 आदि.


Source: NDTV February 25, 2021 07:56 UTC



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