खास बातें आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को सुप्रीम कोर्ट से झटका निचली अदालत में फिर से ट्रायल शुरु नहीं होगा कुछ गवाहों को कोर्ट में बुलाने की याचिका खारिजगुजरात के बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से झटका मिला है. सुप्रीम कोर्ट ने संजीव भट्ट से कहा कि आपने हाई कोर्ट के 16 अप्रैल के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में पहले क्यों चुनौती नहीं दी. वाराणसी: कारमाइकल लाइब्रेरी भवन गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किरायेदारों को दी राहतगुजरात सरकार ने संजीव भट्ट की याचिका का विरोध किया. दरअसल बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के एक आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. संजीव भट्ट ने अपनी याचिका में कहा है कि इस घटना में 300 गवाह थे लेकिन अभियोजन पक्ष ने सिर्फ 32 को ही गवाही के लिए बुलाया.
Source: NDTV June 12, 2019 09:33 UTC