खास बातें विधानसभाओं के पास नागिरकता कानून पर कोई शक्तियां नहीं हैं केरल विधानसभा में नागरिकता कानून के खिलाफ पारित किया गया प्रस्ताव प्रस्ताव पारित होने के फौरन बाद प्रसाद ने बयान दियाकेंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि नागरिकता पर कानून पारित करने की शक्तियां सिर्फ संसद के पास हैं और केरल विधानसभा सहित किसी राज्य विधानसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है. PM मोदी ने शुरू किया #IndiaSupportsCAA कैंपेन, कहा- CAA शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए है न कि...कानून मंत्री ने कहा, ‘‘यह सिर्फ संसद है, जिसे नागरिकता पर कोई कानून पारित करने की शक्तियां प्राप्त हैं, केरल विधानसभा सहित किसी (अन्य) विधानसभा को नहीं. '' प्रसाद ने कहा कि यह अधिनियम भारतीय नागरिकों से संबद्ध नहीं है और इस कारण यह नागरिकता ना तो सृजित करता है, ना ही छीनता है. यह भारतीयों की नागरिकता न तो सृजित करता है, ना ही इसे छीनता है. उन्होंने कहा कि जनसंख्या रजिस्टर के डेटा का उपयोग केंद्र एवं राज्य सरकारें विकास और नीति निर्माण प्रक्रियाओं के लिए करती हैं.
Source: NDTV December 31, 2019 16:41 UTC