कर्नाटक / सुप्रीम कोर्ट येदि के नए ऑडियो को संज्ञान में लेगा, मुख्यमंत्री ने कहा था- शाह की निगरानी में थे 17 बागी विधायक - News Summed Up

कर्नाटक / सुप्रीम कोर्ट येदि के नए ऑडियो को संज्ञान में लेगा, मुख्यमंत्री ने कहा था- शाह की निगरानी में थे 17 बागी विधायक


ऑडियो में येदि 17 बागी विधायकों को उप-चुनावों में टिकट दिए जाने के पक्ष में थे, पार्टी के विरोध पर नाराजगी जताई थीजेडीएस-कांग्रेस के इन 17 विधायकों को अयोग्य घोषित करार दिया गया था, फ्लोर टेस्ट में येदि ने बहुमत साबित किया थाDainik Bhaskar Nov 05, 2019, 09:54 PM ISTनई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की नई ऑडियो क्लिप को संज्ञान में लेगा, जिसमें वे कथित तौर पर कांग्रेस-जेडीएस के बागी विधायकों के बारे में कुछ कहते सुनाई दिए हैं। इस ऑडियो क्लिप में येदियुरप्पा कथित तौर पर यह कहते सुनाई दिए कि कांग्रेस और जेडीएस के बागी विधायकों को कर्नाटक में सरकार गठन के दौरान मुंबई में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की निगरानी में रखा गया था।येदि ने उपचुनाव से पहले कांग्रेस और जेडीएस के बागी विधायकों को भाजपा का टिकट देने की मांग की थी। पार्टी ने इस बात को नकार दिया था। इससे येदि पार्टी नेताओं से नाराज भी थे।ऑडियो क्लिप को रिकॉर्ड में लेने की बात स्पष्ट नहींतीन जजों की बेंच की अध्यक्षता जस्टिस एनवी रमना ने की। उन्होंने कहा- यह मामला शीर्ष अदालत के संज्ञान में उस याचिका की सुनवाई से पहले आया है, जिसमें बागी विधायकों ने स्पीकर द्वारा खुदको अयोग्य करार किए जाने के निर्णय के खिलाफ अपील की थी। हालांकि, बेंच ने यह स्पष्ट नहीं किया कि ऑडियो क्लिप को रिकॉर्ड में लिया जाएगा या नहीं।5 दिसंबर को रिक्त सीटों पर उपचुनावअयोग्य करार दिए गए 17 विधायकों में से 15 सीटों पर 5 दिसंबर को चुनाव होना है। कर्नाटक कांग्रेस की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने पैरवी की। उन्होंने बेंच से कहा- ऑडियो क्लिप में येदियुरप्पा भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में यह कहते हुए सुनाई दिए कि वो पूरा घटनाक्रम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा तैयार किया गया था। शाह वर्तमान में गृह मंत्री भी हैं।बेंच ने सिब्बल से कहा- आप बहस के दौरान सारी बातें कह चुके हैंजस्टिस संजीव खन्ना और कृष्णा मुरारी ने सिब्बल से कहा- आपने अपनी दलीलों में सारी बातें कवर कर चुके हैं। हालांकि, इस पर सिब्बल ने कहा कि यह ऑडियो क्लिप उस समय सामने आई है जब इस मामले पर बहस पूरी हो चुकी है।हमें निर्णय सुनाने दें: बेंचबेंच ने कहा- स्पीकर के आदेश की जांच होना है। यदि आप कोई और सबूत भी रखना चाहते हैं तो हमें उसके लिए नोटिस जारी करना होगा। आप यह बात हमारे संज्ञान में लाए हैं तो हम इसे भी मान्य करेंगे। हमें अपना निर्णय सुनाने दें।


Source: Dainik Bhaskar November 05, 2019 10:35 UTC



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