आगरा / पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, 13 नवम्बर को पेश करने का आदेश - News Summed Up

आगरा / पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, 13 नवम्बर को पेश करने का आदेश


एमपी-एमएलए कोर्ट ने नौ साल पुराने मामले में जारी किया आदेशवर्ष 2010 में हुए एक प्रदर्शन को लेकर वारंट जारीDainik Bhaskar Nov 05, 2019, 04:10 PM ISTआगरा. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व इटावा के सांसद प्रो. रामशंकर कठेरिया के खिलाफ एमपी एवं एमएलए ने नौ साल पुराने मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 13 नवंबर को उन्हें पेश करने का आदेश दिया गया है।सांसद रामशंकर कठेरिया व अन्य लोगों के खिलाफ वर्ष 2010 में प्रदर्शन के एक मामले में जीआरपी ने रेलवे अधिनियम की धारा 143,147, 174 आदि में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए उमाकांत जिंदल के कोर्ट में चल रही है। कठेरिया के कई तारीख पर हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाते हुए यह आदेश जारी किया।मंगलवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश जारी किया है। साथ ही पुलिस को 13 नवंबर को कोर्ट में हाजिर करने को कहा है।प्रो. रामशंकर कठेरिया पूर्व में आगरा से सांसद थे, पिछले संसदीय चुनाव में भाजपा ने उन्हें आगरा के बजाए इटावा से टिकट दिया। वर्तमान में वह इटावा से ही सांसद हैं।


Source: Dainik Bhaskar November 05, 2019 10:41 UTC



Loading...
Loading...
  

Loading...

                           
/* -------------------------- overlay advertisemnt -------------------------- */