नई दिल्ली, एजेंसी। असम के धेमाजी स्कूल में 2004 में हुए बम ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने फैसले सुनाते हुए छह लोगों को दोषी करार दिया है और बाकी आठ लोगों को बरी कर दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने अभी सजा का ऐलान नहीं किया है। 15 अगस्त, 2004 को धेमाजी स्कूल में आतंकवादी समूह यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) द्वारा विस्फोट किया गया था।बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। जिनमें से एक मौजूद नहीं है। बरी किए गए लोगों में मिनू बोरा, जोया चोटिया, जितेन चोटिया, अफ्सरा बोरा, गोविंद कालिता, जयचंद्र चोटिया, चंद्रनाथ गोगोई तथा मोहन चोटिया शामिल है। सूत्रों का कहना है कि कोर्ट का यह फैसला 15 लोगों की गवाही के बाद लिया गया है।गौरतलब है कि असम के धेमाजी स्कूल में 2004 में स्वतंत्रता दिवस पर बम ब्लास्ट हुए थे। स्कूल के प्ले ग्राउंड के एक कोने पर IED बम लगाया गया था। स्कूल में सरकारी अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में राष्ट्रीय ध्वज फहरने ही वाला था कि वहां पर विस्फोट हुआ। इस घटना में 18 लोग मारे गए थे। जबकि 40 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। इस घटना में मारे गए लोगों में 12 से 14 साल उम्र के बच्चे और कई अभिभावक थे।Posted By: Ayushi Tyagi
Source: Dainik Jagran July 04, 2019 10:20 UTC