HRA पर भी लगेगा टैक्स इसी तरह अगर आपने कोरोना काल में अपना किराए का घर छोड़ दिया है और अपने परिवार के साथ अपने गांव के घर या अपने स्थायी घर जा चुके हैं तो आपको हाउस रेंट अलाउंस पर भी टैक्स छूट नहीं मिलेगी। हो सकता है कि आपको एचआरए पर टैक्स देना पड़े। टैक्स और रेगुलेटरी सेवाएं देने वाले BDOIndia के पार्टनर प्रकाश कोटाडिया कहते हैं- 'अगर किसी शख्स ने अपना किराए का घर खाली कर दिया है और किराया नहीं दे रहा है तो उसकी टैक्स देनदारी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी सैलरी में मिलने वाला एचआरए पर टैक्सेबल होगा।'वर्क फ्रॉम होम अलाउंस भी टैक्सेबल ऐसे ही अगर आपकी कंपनी आपको वर्क फ्रॉम होम अलाउंस दे रही है और आपसे ये नहीं पूछती है कि आप उसे कहां खर्च कर रहे हैं या आपसे खर्च का कोई सबूत नहीं मांग रही, तो इस पर भी आपको टैक्स चुकाना पड़ सकता है। टैक्स और एचआर एक्सपर्ट्स ने हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि कंपनियां ऐसे रास्तों की तलाश में जुटी हुई हैं, जिनसे कर्मचारियों की मदद की जा सके, इसलिए सैलरी रीस्ट्रक्चर कर रही हैं।कंपनियां खोज रहीं कर्मचारियों की मदद के तरीके क्लीयरटैक्स के फाउंर और सीईओ अर्चित गुप्ता कहते हैं- तमाम कंपनियों के एचआर हमसे ये पूछ रहे हैं कि कर्मचारियों का टैक्स का बोझ कम करने का तरीका क्या हो सकता है। सरकार भी इसे ध्यान में रख रही है कि नौकरीपेशा लोगों पर वर्क फ्रॉम होम की वजह से अधिक बोझ ना पड़े। रैंडस्टैंड इंडिया की अंजलि रघुवंशी कहती हैं कि सैलरी को रीस्ट्रक्चर करने से इस वक्त कर्मचारियों को फायदा नहीं होगा, जब तक कि टैक्स कानून के स्ट्रक्चर में बदलाव ना किया जाए। अभी कंपनियां रीइंबर्समेंट की तरह वर्क फ्रॉम होम अलाउंस दे रही हैं।
Source: Navbharat Times August 17, 2020 03:00 UTC