पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी आधार से लिंक करना अनिवार्य है। सरकार ने इसके लिए एक बार फिर डेडलाइन बढ़ाते हुए 31 दिसंबर 2019 की तारीख तय की है। यदि आप इस समयसीमा में लिंक नहीं करेंगे तो पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, 8.47 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स में से 6.77 करोड़ ने पैन को आधार से लिंक कर लिया है। अगर आपने पैन व आधार लिंक कर लिया है और आप यह जानना चाहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटाबेस में आपको दोनों पहचान पत्र लिंक हैं या नहीं, तो हम आपको बताते हैं यह जानने का पूरा प्रोसेस।
Source: Navbharat Times September 28, 2019 14:33 UTC