#UPDATE Supreme Court calls back Sharma's lawyer NK Kaul and modifies it's order and waives off condition of apolog… https://t.co/s7Xe4VcpQs — ANI (@ANI) 1557816843000Supreme Court observes, "We can grant bail but she has to apologise." https://t.co/9447YdJQuG — ANI (@ANI) 1557815194000पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के मीम शेयर करने पर अरेस्ट बीजेपी कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की वकेशन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था कि इस तरह के मीम शेयर नहीं किए जाने चाहिए थे। हालांकि कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले में रिहाई से पहले माफी मांगने के आदेश में बदलाव किया है। कोर्ट ने बाद में आदेश को संशोधित किया और कहा कि रिलीज से पहले माफी नहीं मांगनी है बल्कि रिलीज के बाद माफी मांगनी है। कोर्ट ने साथ ही प्रियंका को तुरंत जमानत देने का फैसला किया। बता दें कि प्रियंका, ममता बनर्जी का छेड़छाड़ वाला फोटो शेयर करने के आरोप मे 10 मई से जेल मे हैं।शीर्ष अदालत ने पहले के आदेश में प्रियंका को सशर्त जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि प्रियंका को जेल से बाहर आने के बाद ममता बनर्जी से माफी मांगनी होगी। हालांकि बाद में कोर्ट ने प्रियंका के वकील एनके कौल को बुलाकर अपने आदेश में बदलाव करते हुए उसमें से पहले माफी मांगने की शर्त हटाने और रिहा होने के बाद माफी मांगने की जानकारी दी।वरिष्ठ वकील एनके कौल ने याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए कहा कि इससे अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ संदेश जाएगा। माफी मांगने का निर्देश अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार पर आघात की तरह है। कोर्ट के फैसले पर प्रियंका शर्मा के परिवार ने खुशी जताई और कहा कि हम बेटी के घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका की मां ने फैसले की जानकारी के साथ ही परिवार के लोगों को मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त की।बीवाईजेएम की कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा ने ममता बनर्जी की फोटोशॉप्ड तस्वीर शेयर की थी। तस्वीर में प्रियंका चोपड़ा के मेट गाला अवतार में ममता बनर्जी को दिखाया गया था। इस तस्वीर को लेकर टीएमसी कार्यकर्ताओं और नेताओं की ओर से बेहद तीखी प्रतिक्रिया आई थी। शर्मा को कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट भी किया और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
Source: Navbharat Times May 14, 2019 06:40 UTC