itr e assessment: बिना पैन या ई-फाइलिंग खाता नहीं होगा ई-असेसमेंट - income tax e assessment person with no pan, e filing account not eligible - News Summed Up

itr e assessment: बिना पैन या ई-फाइलिंग खाता नहीं होगा ई-असेसमेंट - income tax e assessment person with no pan, e filing account not eligible


हाइलाइट्स सीबीडीटी ने इस नई प्रणाली से जिन लोगों को अलग रखा गया है उसके बारे में सर्कुलर जारी कियावित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि ITR असेसमेंट को को दबाव रहित और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगानई प्रणाली में जांच परख कंप्यूटर प्रणाली पर ऑनलाइन ही होगी, इनकम टैक्स अधिकारी के चक्कर नहीं लगाने होंगेसरकार ने की ऑनलाइन ई-असेसमेंट की जिस सुविधा को अगले महीने से शुरू करने की तैयारी की है उसमें यदि किसी टैक्सपेयर के पास स्थायी खाता संख्या (पैन) या फिर ई- फाइलिंग खाता नहीं होगा तो वह इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकता है।केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के ताजा निर्देश में यह जानकारी दी गई है। सरकार ने 8 अक्टूबर से टैक्स रिटर्न का फेसलेस और नेमलेस ऑनलाइन असेसमेंट की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। सीबीडीटी ने कहा है कि ऐसे मामले जहां कर अधिकारी ने छापा मारा है और जिन मामलों को 'असाधारण परिस्थिति' वाला बताया गया है, उन मामलों को भी इस नई फेसलेस असेसमेंट प्रोसेस में शामिल नहीं किया जाएगा।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रिटर्न के आकलन को दबाव रहित और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नई प्रणाली शुरू करेगा। कंप्यूटर प्रणाली के जरिए टैक्सपेयर और इनकम टैक्स अधिकारी के बीच आमना सामना हुए बिना आगे बढ़ाने वाली इस आकलन प्रणाली को ई-असेसमेंट का नाम दिया गया है।इसमें पूरी जांच परख कंप्यूटर प्रणाली पर ऑनलाइन ही होगी। किसी को भी इनकम टैक्स अधिकारी के चक्कर नहीं लगाने होंगे। बहरहाल, सीबीडीटी ने इस नई प्रणाली से जिन लोगों को अलग रखा गया है उसके बारे में जानकारी देते हुए शुक्रवार को सर्कुलर जारी किया।इसमें कहा गया है कि जहां इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) को दस्तावेजी रूप में दाखिल किया गया है और संबंधित टैक्सपेयर का अब तक ई-फाइलिंग खाता नहीं है, पैन नहीं है, ऐसे मामले जहां प्रशासनिक मुश्किलें हैं, जटिल मामला है या फिर उसमें कुछ असाधारण परिस्थितियां हैं, ऐसे सभी मामलों को नई प्रणाली से अलग रखा जाएगा।सर्कुलर में कहा गया है कि जांच अथवा छापे वाले टैक्स असेसमेंट मामलों या जिन मामलों को पहले हुई जांच की वजह से अलग रखा गया है, ऐसे मामलों को भी नई ई-आकलन प्रणाली से अलग रखा जाएगा। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न के ई- असेसमेंट के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र हाल ही में दिल्ली में स्थापित किया है। टैक्सपेयर्स को उनके रिटर्न की जांच परख अथवा ऑनलाइन आकलन की नई प्रणाली का ही यह हिस्सा है।


Source: Navbharat Times September 27, 2019 13:32 UTC



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