किन-किन तरीकों से KYC डिटेल्स कर सकते हैं अपडेट हाल ही में SBI ने ट्वीट करके बताया था कि ग्राहक केवाईसी डिटेल्स अपडेशन के लिए अब डाक (By Post) या ईमेल (By Mail) के जरिए भी डॉक्युमेंट सबमिट कर सकते हैं। बैंक ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के चलते कई राज्यों में स्थानीय स्तर पर लगाए जा रहे लॉकडाउन को देखते हुए यह सुविधा दी है। इसके चलते ग्राहकों को केवाईसी डिटेल्स के अपडेशन के लिए बैंक नहीं जाना होगा। अगर नई सुविधा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो फिर बैंक ब्रांच जाकर केवाईसी डिटेल्स अपडेट कराने का विकल्प तो खुला हुआ है ही।31 मार्च तक अकाउंट फ्रीज न करने की कही थी बात ट्वीट में एसबीआई ने यह भी कहा था कि केवाईसी अपडेशन न होने के चलते कस्टमर इनफॉरमेशन फाइल यानी CIFs की आंशिक फ्रीजिंग 31 मई 2021 तक नहीं की जाएगी। लेकिन अब तो आरबीआई की ओर से केवाईसी डिटेल्स के अपडेशन के लिए 31 दिसंबर 2021 तक का वक्त दिया जा चुका है। तो हो सकता है कि जल्द ही एसबीआई की ओर से इस बारे में नई घोषणा की जाए।नोट कर लें ये पॉइंट अगर ग्राहक घर बैठे एसबीआई सेविंग्स अकाउंट में केवाईसी डिटेल्स को अपडेट करना चाहता है तो उसे निवास प्रमाण पत्र और पहचान पत्र को ईमेल या डाक के जरिए एसबीआई ब्रांच के ईमेल एड्रेस पर भेजना होगा। अगर ईमेल के जरिए ऐसा कर रहे हैं तो ईमेल वहीं होना चाहिए जो बैंक ब्रांच में रजिस्टर है।एक ग्राहक की क्वेरी के जवाब में SBI ने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि अगर ग्राहक की केवाईसी डिटेल्स अपडेट नहीं हैं और ब्रांच की ओर से उसे डिटेल्स के अपडेशन के लिए सूचना भेजी गई है तो वह केवाईसी डॉक्युमेंट्स को स्कैन कर ईमेल के जरिए ब्रांच के ईमेल एड्रेस पर भेज सकता है। बैंक ब्रांच में आने की जरूरत नहीं है।किन डॉक्युमेंट्स का कर सकते हैं इस्तेमाल - पासपोर्ट- ड्राइविंग लाइसेंस - वोटर आईडी - आधार कार्ड या लेटर - मनरेगा कार्ड - पैन कार्डनाबालिग और NRIs के मामले में कौन से डॉक्युमेंट कर सकते हैं इस्तेमाल नाबालिग के मामले में अगर बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो उस व्यक्ति का आईडी प्रूफ लगेगा जो नाबालिग के खाते को चला रहा है। वहीं ऐसे मामले में जहां नाबालिग खुद अपना खाता स्वतंत्र रूप से चला रहा है, वयस्कों के लिए लागू आईडेंटिफिकेशन/एड्रेस वेरिफिकेशन की केवाईसी प्रक्रिया ही लागू होगी। NRIs लोग केवाईसी अपडेशन के लिए पासपोर्ट और रेजिडेंस वीजा की ड्यूली अटेस्टेड कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। विदेशी कार्यालय, नोटरी पब्लिक, इंडियन एंबेसी, कॉरस्पोंडेंट बैंक के अधिकृत अधिकारी डॉक्युमेंट को अटेस्ट कर सकते हैं।
Source: Navbharat Times May 05, 2021 12:48 UTC