Pune City News: मुंढवा जमीन घोटाला : निलंबित उप निबंधक की जमानत याचिका खारिज - News Summed Up

Pune City News: मुंढवा जमीन घोटाला : निलंबित उप निबंधक की जमानत याचिका खारिज


भास्कर न्यूज, पुणे। मुंढवा इलाके की करीब 40 एकड़ सरकारी जमीन की रजिस्ट्री में करोड़ों रुपए के स्टांप शुल्क की चोरी के मामले में निलंबित उप निबंधक रविंद्र तारू को बड़ा झटका लगा है। पौड की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह मामला केवल दफ्तर की लापरवाही का नहीं, बल्कि एक गंभीर आर्थिक अपराध का है, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा है। कोर्ट ने कहा कि लोकसेवक के रूप में आरोपी की जिम्मेदारी थी कि वह दस्तावेज पंजीकरण से पहले आवश्यक अनुमति और देय स्टांप शुल्क की जांच करता, लेकिन इसके बावजूद मात्र 500 रुपए के स्टांप पर रजिस्ट्री की गई।इस मामले में रविंद्र बालकृष्ण तारू (58, निवासी भोर), शीतल किशनचंद तेजवानी और अमेडिया कंपनी के निदेशक दिग्विजय अमरसिंह पाटिल के खिलाफ बावधन पुलिस थाने में मामला दर्ज है। रविंद्र तारू फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मामले की आर्थिक जांच अभी जारी है और यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है। इन दलीलों को स्वीकार करते हुए अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया।


Source: Dainik Bhaskar January 03, 2026 00:12 UTC



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