Panna News: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ऊषा परमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पन्ना जिले में माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से संपादित कराने के लिए तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिवेदन पर जिले के 48 परीक्षा केन्द्रों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने और परीक्षा निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया हैए जिसके तहत आगामी 10 फरवरी से 10 मार्च तक समस्त परीक्षा केन्द्रों पर 200 मीटर की परिधि में अधिकृत व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे।प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग तथा किसी भी प्रकार के हथियारों को लेकर चलने व प्रदर्शन इत्यादि पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। इसके अलावा परीक्षा केन्द्र के आसपास 5या अधिक व्यक्तियों की अनाधिकृत मौजूदगी पर भी रोक रहेगी। आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। विदित हो कि एक माह तक संचालित होने वाली मंडल की बोर्ड परीक्षाओं में 24 हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे।
Source: Dainik Bhaskar January 29, 2026 20:39 UTC