सरकार ने कई बार पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन को बढ़ाया है और फिलहाल यह डेडलाइन 31 मार्च 2021 है। इस डेडलाइन तक अगर आप पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन इनऑपरेटिव तो हो ही जाएगा, साथ ही आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा।
Source: Navbharat Times March 31, 2021 07:19 UTC