Nagpur News: अधिगृहीत कृषि भूमि का हर सह-मालिक रोजगार के लिए स्वतंत्र परिवार : हाईकोर्ट - News Summed Up

Nagpur News: अधिगृहीत कृषि भूमि का हर सह-मालिक रोजगार के लिए स्वतंत्र परिवार : हाईकोर्ट


Nagpur News परियोजना के लिए अधिगृहीत की गई कृषि भूमि के संयुक्त स्वामित्व से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अधिगृहीत कृषि भूमि के प्रत्येक सह-मालिक को रोजगार के लिए एक स्वतंत्र पारिवारिक इकाई माना जाएगा। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (महाजेनको) को निर्देश दिए हैं कि वह परियोजना प्रभावित व्यक्ति (पीएपी) श्रेणी के अंतर्गत याचिकाकर्ता के रोजगार के दावे पर विचार करे।यह है मामला : यह आदेश न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति राज वाकोडे की पीठ ने पारित किया। याचिकाकर्ता अमित प्रकाश महल्ले ने अदालत में बताया कि उनके दादा सदाशिव राजाराम महल्ले की कृषि भूमि ग्राम घोघली स्थित सर्वे क्रमांक 104/2 (क्षेत्रफल 3.27 एकड़) को कोराडी थर्मल पावर स्टेशन परियोजना के लिए अधिगृहीत किया गया था। अधिग्रहण के समय यह भूमि महादेव, गजानन, अलुखाबाई और सदाशिव के संयुक्त नाम पर दर्ज थी। हालांकि परियोजना प्रभावित व्यक्ति के रूप में रोजगार का लाभ केवल महादेव को दिया गया, जबकि सदाशिव को इसका कोई लाभ नहीं मिला। बाद में 21 जून 1990 को जारी सरकारी स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया कि कृषि भूमि के प्रत्येक सह-मालिक को अलग पारिवारिक इकाई मानते हुए परियोजना प्रभावित प्रमाणपत्र जारी किया जाना चाहिए।महाजेनको का तर्क : पूर्व में हाईकोर्ट के निर्देश पर जिलाधिकारी ने 19 जुलाई 2019 को अमित महल्ले के नाम परियोजना प्रभावित व्यक्ति का प्रमाणपत्र जारी किया। इसके बावजूद महाजेनको ने यह कहते हुए रोजगार देने से इनकार कर दिया कि उसी भूमि के बदले पहले ही एक व्यक्ति को नौकरी दी जा चुकी है। हाईकोर्ट ने अपने पूर्व के फैसलों मधुकर महादेव ढवले बनाम जिलाधिकारी और सुमन चिकनकर बनाम जिलाधिकारी का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी सह-मालिक ने रोजगार का लाभ नहीं लिया है, तो उसके उत्तराधिकारी को यह अधिकार प्राप्त होगा। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता का मामला समान परिस्थितियों वाले मामलों से पूरी तरह मेल खाता है। इसी आधार पर याचिका स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने महाजेनको को निर्देश दिए कि वह याचिकाकर्ता के रोजगार के दावे पर परियोजना प्रभावित व्यक्ति के रूप में विचार करे।


Source: Dainik Bhaskar January 29, 2026 13:18 UTC



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