दैनिक भास्कर Jun 10, 2020, 05:31 AM ISTनागौर. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से आदेश के अनुसार उपभोक्ता काे पहले बायोमेट्रिक सत्यापन व्यवस्था कर ओटीपी जारी हाेने के बाद ही राशन दिया जाएगा। उपायुक्त एवं उपशासन सचिव अशाेककुमार सांखला की ओर से जारी आदेश में प्रदेशभर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एनएफएसए योजना के तहत पाेस मशीन से राशन वितरण की व्यवस्था बायोमेट्रिक सत्यापन के स्थान पर ओटीपी से की गई थी।इसमें काेई भी उपभोक्ता के आधार कार्ड नंबर फीड कर मोबाइल में मैसेज लेकर राशन दिया जा रहा था। अब इस व्यवस्था काे पुन: बंद करके बायोमेट्रिक सत्यापन के तहत अंगूठा लगाकर पाेस मशीन से राशन दिया जाएगा। इससे उपभोक्ता काे हाथाें-हाथ रसीद भी दी जाएगी। पाेस मशीन में प्रत्येक लाभार्थी के अंगूठा लगाने से संक्रमण फैलने का खतरा था। इसके कारण पाेस मशीन से अंगूठा लगाने की व्यवस्था बंद थी। अब इसे पुन: शुरू किया गया है। इसमें राशन डीलर काे पाेस मशीन काे सेनेटाइज करना हाेगा। राशन डीलर को साेशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ग्लब्स पहनने अनिवार्य हाेंगे।
Source: Dainik Bhaskar June 10, 2020 00:11 UTC