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Lucknow Samachar: नए साल - freshman year


सीएए विरोध: नन्‍हीं चंपक की मां समेत 56 आंदोलनकारियों की जमानत मंजूर- 19 दिसंबर को निकाला का शांति मार्च, तीन को नहीं मिली जमानतएनबीटी, वाराणसीनागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ वाराणसी में शांतिपूर्ण मार्च निकालते गिरफ्तार 56 आंदोलनकारियों की जमानत अर्जी बुधवार को एडीजे सर्वेश कुमार पांडेय की कोर्ट ने मंजूर कर ली। इनमें पर्यावरण की बेहतरी के लिए समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता एकता व रवि शेखर भी शामिल हैं। 12 दिनों से जेल में बंद एकता की सवा साल की बच्‍ची चंपक ने खाना-पीना छोड़ दिया था। मां की रिहाई के लिए पीएम मोदी से गुहार लगाई थी।सीएए के विरोध में 19 दिसंबर को बेनिया क्षेत्र से निकले मार्च में शामिल 59 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सभी पर संगीन धाराएं लगाने से निचली अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।25 हजार का जुर्माना भी लगायाकोर्ट ने 56 आरोपितों को 25-25 हजार की जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए कहा है कि इनपर लगे आरोप व भूमिका की जांच विवेचना के स्‍तर पर होनी है। ऐसे में आरोपितों को जमानत दिए जाने का आधार है। कोर्ट का आदेश देर शाम आने से जमानत दाखिल न हो पाने के चलते आंदोलनकारियों की रिहाई नहीं हो सकी है। अधिवक्‍ता अजय मुखर्जी ने बताया कि गुरुवार को जमानत पत्र दाखिल किए जाएंगे। इस मामले में गिरफ्तार तीन अन्‍य लोगों की जमानत अर्जी पर अलग सुनवाई होगी।


Source: Navbharat Times January 02, 2020 00:56 UTC



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