Lucknow Samachar: कोर्ट - the court - News Summed Up

Lucknow Samachar: कोर्ट - the court


बलिया में 14 सरकारी वकीलों की नियुक्ति रद- चार माह में नई नियुक्ति करने का निर्देशएनबीटी ब्यूरो, प्रयागराजइलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलिया में 14 जिला सरकारी वकीलों की नियुक्ति अवैध करार देते हुए रद कर दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को जिला जज के परामर्श से जिलाधिकारी द्वारा भेजे गए 51 नामों में से 4 माह में नई नियुक्ति का निर्देश दिया है। 14 लोगों को 14-14 दिन की ड्यूटी के आधार पर सरकार ने सरकारी वकील नियुक्त किया था। ऐसा करने में कानूनी प्राक्रिया की पूरी तरह से अनदेखी की गई।कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान नियुक्ति विज्ञापन के पहले कार्यरत वकीलों को आबद्ध किया जाए। कोर्ट ने राज्य सचिवालय के न्यायिक अधिकारियों व जिलाधिकारी की कार्यप्रणाली की तीखी आलोचना की। कहा कि न्यायिक अधिकारियों पर सरकार को सही कानूनी सलाह देने का दायित्व है, लेकिन उन्होंने कानून के खिलाफ काम करने में सहयोग दिया। बलिया के पूर्व सरकारी वकील सन्तोष कुमार पांडेय की याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस पी.के.एस. बघेल तथा जस्टिस पंकज भाटिया की खंडपीठ ने नियुक्ति रद कर दी।------------------------------------------विद्युत लोकपाल वी.के. सिंह की नियुक्ति को चुनौतीएनबीटी ब्यूरो, प्रयागराजइलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के विद्युत लोकपाल विनय कुमार सिंह को नोटिस जारी की। और उनके पद पर नियुक्ति की वैधता पर राज्य सरकार सहित विपक्षियों से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में विनय कुमार सिंह को लोकपाल बनाए जाने की वैधता को चुनौती देते हुए उनकी पद पर नियुक्ति की योग्यता को लेकर सवाल उठाए गए, उ.प्र. विद्युत लोकपाल (सेवा शर्ते) परिनियमावली 2007 के खण्ड 3.2(1) व (3) को रद किए जाने की मांग की गई है।यह आदेश जस्टिस शशिकांत गुप्ता तथा जस्टिस पंकज भाटिया की खंडपीठ ने दिनेश कुमार शुक्ल की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि, फोरम में एडीजे रैंक के न्यायिक अधिकारी के आदेश की अपील लोकपाल के समक्ष होगी। लोकपाल पद पर नियुक्त व्यक्ति विधि स्नातक व अभियंता होना चाहिए। विपक्षी विनय कुमार सिंह मुख्य अभियंता पद से सेवानिवृत्त है। वे विधि स्नातक नहीं है। इसलिए पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं है।


Source: Navbharat Times May 16, 2019 00:56 UTC



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