Income Tax Department ने दी बड़ी राहत, टैक्स ऑडिट आधारित ITR दाखिल करने की समयसीमा 31 अक्टूबर हुईनई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Income Tax Department ने इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2019 कर दी है। आम करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 30 जुलाई होती है। पार्टनरशिप फर्म, को-ऑपरेटिव सोसायटीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और ऐसे उद्यम जिनका सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से अधिक है, यह समयसीमा उनके लिए बढ़ाई गई है।टैक्स एवं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन ने कहा कि यह समयसीमा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन कंपनियों और सोसायटीज के जिए बढ़ाई है जिनके इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जारी करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। इसे बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है।आपको बता दें कि इससे पहले यह अफवाह फैली थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढा दी है। सोशल मीडिया पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उस नोटिफिकेशन का खूब प्रसार भी हुआ था। हालांकि, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसका 24 सितंबर को इसका खंडन किया था और कहा था कि ऐसी खबरें फर्जी हैं।The notification of due date extension pertaining to filing of ITRs that is being circulated on social media platforms is not genuine. Taxpayers are advised not to fall prey to such false news. pic.twitter.com/PrEOewprQa — Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 24, 2019Posted By: Manish Mishraअब खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस, डाउनलोड करें जागरण एप
Source: Dainik Jagran September 27, 2019 06:21 UTC