कब निकाल सकते हैं पूरा पैसा? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में कुछ विशेष परिस्थितियों में पूरा पैसा निकालने का प्रावधान है। पहला कि आप रिटायर हो गए हैं और दूसरा कि आपकी नौकरी चली गई है। इसके अलावा मकान बनाने, बीमारी, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप दो महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहते हैं तो आप पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप जॉब स्विच करते समय भी पूरा पैसा निकाल सकते हैं।कितना पैसा निकाला जा सकता है? अगर कोई सब्सक्राइबर एक महीने से बेरोजगार है तो वह अपने खाते का 75 फीसदी हिस्सा निकाल सकता है। दूसरे महीने शेष 25 फीसदी राशि भी निकाल सकता है। वहीं मकान बनवाने, बच्चों की शिक्षा के लिए, जमीन खरीदने के लिए या बच्चों की शादी के लिए खाते में उपलब्ध रकम का 50 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं। तो अगर कोरोना काल में आप बेरोजगार हैं और पैसों की आपात जरूरत है तो पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपात काल में ही पीएफ से पैसे निकालें।ऑनलाइन कैसे निकालें पीएफ का पैसा? सबसे पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाना होगा। इसके बाद आपको अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड डालना होगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए हों तो चिंता की कोई बात नहीं। इसे आप फिर से जेनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपके यूएएन में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इसके बाद आपका पासवर्ड फिर से बन जाएगा।क्या चेक करें? यूं तो ईपीएफओ ने पैसे ट्रांसफर (Money Transfer) करने के लिए कोई टाइम लाइन (Time Line) तय नहीं किया है, लेकिन आमतौर पर क्लेम फॉर्म (Claim Form) जमा करने के 15 से 20 दिन में आपके खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। यहां यह भी नोट करना जरूरी है कि आपके नियोक्ता की तरफ से ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से पूछी गई जानकारी पर समय पर जवाब मिल जाना चाहिए।
Source: Navbharat Times May 18, 2021 08:14 UTC