चंडीगढ़। हरियाणा में लोकसभा आम चुनाव 2019 के लिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार-प्रसार करने पर शुक्रवार दिनांक 10 मई को शाम छह बजे से पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। 6 बजे के बाद से राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी प्रकार की बैठक या जनसभाएं नहीं कर सकेंगे। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए 12 मई को प्रात: 7.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक वोटिंग होगी।संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्र जीत ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की समयावधि के दौरान किसी भी तरह का प्रचार-प्रसार बंद हो जाता है। समयावधि में कोई भी उम्मीदवार न तो किसी तरह की जनसभा आयोजित कर सकता है और न ही उसमें शामिल हो सकता है।चुनावी सामग्री को सिनेमाटॉग्राफी, टेलिविजन या अन्य उपकरणों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। किसी मतदान क्षेत्र में चुनाव से पहले प्रतिबंध यानी मतदान होने से पहले 48 घंटे की अवधि के दौरान आमजन को आकृषित करने की दृष्टि से म्यूजिक कॉन्सर्ट या थियेटर प्रोग्राम या अन्य मनोरंजक कार्यक्रम के माध्यम से किसी प्रकार का चुनावी प्रचार नहीं किया जा सकता।
Source: Dainik Bhaskar May 09, 2019 14:03 UTC