डिसक्लेमर : यह आर्टिकल एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड हुआ है। इसे नवभारतटाइम्स.कॉम की टीम ने एडिट नहीं किया है।नयी दिल्ली, 19 अक्टूबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने रविदास मंदिर ढहाने को लेकर दंगा करने और हिंसक प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को शनिवार को जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीरा बी. ने 20,000 रुपये का मुचलका भरने और इतनी ही राशि की जमानत राशि भरने के बाद आजाद को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि वह जांच को बाधित या सबूतों से छेड़छाड़ न करें। साथ ही कहा कि आजाद अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जा सकते। गौरतलब है कि दलित समुदाय के सदस्यों ने रविदास मंदिर को ढहाने को लेकर दक्षिण दिल्ली में हिंसक प्रदर्शन किया था। इसके बाद दंगा करने, गैरकानूनी रूप से एकत्रित होने, सरकारी सेवकों पर हमला करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा लोगों को चोट पहुंचाने समेत विभिन्न आरोपों में आजाद को 95 अन्य लोगों के साथ अगस्त में गिरफ्तार किया गया था।
Source: Navbharat Times October 19, 2019 17:37 UTC