दावाकर्नाटक के उडुपी-चिकमंगलूर सीट से भारतीय जनता पार्टी की सांसद शोभा करंदलजे ने 3 तस्वीरों वाला एक कोलाज ट्वीट किया। यह फोटो कोलाज कर्नाटक के बेलागावी में 26 मई, 2019 को आत्महत्या करने वाले 19 साल के शिवू उप्पर का था। शोभा ने अपने ट्वीट में दावा किया कि गौ तस्करों से गायों को बचाने की वजह से शिवू की हत्या कर उसे लटका दिया गया।अपने ट्वीट में शोभा ने लिखा, ’19 साल के युवक, शिवू उप्पर को बेलागावी में बगेवाड़ी बस स्टैंड पर मार कर लटका दिया गया। उसे सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि वह गौ तस्करों से गायों को बचा रहा था। उसने सिर्फ यही गलती की थी। मैं CM से मांग करती हूं कि इस मामले को सख्ती से निपटाएं और आरोपियों को गिरफ्तार करें।’टाइम्स फैक्ट चेक इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट नहीं लगा रहा है क्योंकि यह पाठकों को विचलित कर सकता है। करंदजे के ट्वीट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है।इस ट्वीट को 2300 बार से ज्यादा रिट्वीट किया जा चुका है और 3 हजार 200 से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं।सच क्या है? TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक पुलिस ने बताया है कि शिवकुमार बलराम उप्पर उर्फ शिवू उप्पर ने आत्महत्या की थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक उप्पर ने फांसी पर लटककर जान दी थी। शिवू का शव बेलादावी में रविवार सुबह APMC यार्ड में लटका हुआ मिला था। TOI की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि SP सुधीर कुमार रेड्डी ने सोमवार शाम मीडिया वालों से पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट भी साझा की थी।TOI रिपोर्ट के मुताबिक, शिवू के माता-पिता ने पुलिस को बताया है कि उन्हें अपने बेटे की मौत पर कोई शक नहीं है और उसने आत्महत्या की है। उन्होंने बताया कि वे अपने बेटे को गौरक्षा की बजाय पढ़ाई पर ध्यान लगाने को कह रहे थे जिसके बाद उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली।शिवू की मौत पर फेक न्यूज फैलाने वाले 2 अरेस्टTOI की रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक पुलिस ने शिवू की मौत को लेकर फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक 31 वर्षीय अर्जुन मुत्तपा बसारगी है और दूसरा 28 साल का फकीरप्पा रमेश तलवार।इन दोनों लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शिवू के शव की तस्वीरों के साथ यह पोस्ट किया था कि शिवू ने आत्महत्या की है। दोनों के खिलाफ IPC की धारा 153ए (धर्म, जाति, नस्ल, जन्मस्थान, भाषा आदि के आधार पर अलग-अलग समुदायों के बीच तनाव पैदा करना और सामाजिक सौहार्द्र को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्य को अंजाम देना) और 505(2) (शत्रुता पैदा करने वाले बयान देना) के तहत केस दर्ज किया गया है।
Source: Navbharat Times May 28, 2019 07:30 UTC