मुंबई, 14 मई (भाषा) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि नारायण को मंगलवार को को-लोकेशन मामले में सेबी के आदेश के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने अंतरिम राहत दे दी। सैट के पीठासीन अधिकारी न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल, सदस्य सीकेजी नायर और न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति एमटी जोशी ने मामले में स्थगन के रूप में अंतरिम राहत देते हुये मामले को 22 जुलाई तक के लिये स्थगित कर दिया। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने इस महीने की शुरुआत में को-लोकेशन मामले में नारायण और एनएसई के अन्य कार्यकारियों पर रोक लगा दी थी। इनमें पूर्व प्रबंध निदेशक चित्रा रामकृष्ण तथा अन्य शामिल हैं। इन्हें सेबी ने एनएसई के को-लोकेशन मामले में दोषी ठहराया था।
Source: Navbharat Times May 14, 2019 17:03 UTC