हालांकि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आधार से निजता हनन के सुबूत नहीं मिले हैं.वहीं शीर्ष अदालत ने अवैध प्रवासियों को आधार सुविधा ने देने को कहा है. सरकार ने योजनाओं में फर्जीवाड़ा और सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए योजनाओं में आधार कार्ड की अनिवार्यता की मांग की थी. बता दें कि पहले रिजर्व बैंक ने बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक करने का निर्देश दिया था. जिसके बाद बैंक खाता खोलने के समय जहां बैंकों ने आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया था, वहीं पुराने खातों को भी लिंक कराने की व्यव्स्था थी. मगर सुप्रीम कोर्ट ने बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़ने की व्यवस्था खारिज कर दी है.
Source: NDTV September 26, 2018 06:45 UTC