यह भी पढ़ेंः समान नागरिक संहिता: संवैधानिक वादे को हकीकत में बदलने का समयक्या है इस बिल में? बिल के 'उद्देश्य और कारण' में कहा गया है कि इस कोड का मकसद एक समान कानूनी ढांचा तैयार करना है. इसमें लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है, साथ ही एक औपचारिक घोषणा के जरिए उन्हें खत्म करने का भी प्रावधान है. हमारी मांग है कि इसे विधानसभा की सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए.' ऐसा प्रतीत होता है कि यह बिल इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है.
Source: NDTV March 25, 2026 12:20 UTC