2009 से चली आ रही है आधार को लेकर जंग, तारीख दर तारीख जानिए कब हुआ - News Summed Up

2009 से चली आ रही है आधार को लेकर जंग, तारीख दर तारीख जानिए कब हुआ


2009 से चली आ रही है आधार को लेकर जंग, तारीख दर तारीख जानिए कब हुआआधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने आधार कार्ड की संवैधानिक वैधता को बरकार रखा है। कोर्ट ने कहा कि CBSE, NEET, UGC और स्कूल एडमिशन के लिए आधार जरूरी नहीं होगा। इसके अलावा आधार बैंक अकाउंट और मोबाइल सिम के लिए भी जरूरी नहीं होगा। हालांकि पैन कार्ड के लिए आधार की अनिवार्यता है। हम इस खबर में आधार को लेकर घटे घटनाक्रम के बारे में बता रहे हैं...कब क्या हुआजनवरी 2009: योजना आयोग ने यूआईडीएआई पर अधिसूचना जारी की।2010-2011: भारत की राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक 2010 की शुरुआत हुई।नवंबर 2012: रिटायर जज के.एस पुट्टस्वामी और अन्य ने आधार की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की।नवंबर 2013: सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस दिया कि उन्हें भी इसमें शामिल की जाए।3 मार्च, 2016: आधार विधेयक 2016 लोकसभा में पेश किया गया, बाद में इसे मनी बिल के रूप में पारित किया गया।मई 2017: पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जयराम रमेश इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं।24 अगस्त, 2017: सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों की खंडपीठ ने नियम दिया कि गोपनीयता का अधिकार मौलिक अधिकार है।15 दिसंबर: सुप्रीम कोर्ट विभिन्न सेवाओं के साथ आधार के अनिवार्य लिंकिंग के लिए समय सीमा 31 मार्च, 2018 तक बढ़ाती है।17 जनवरी, 2018: कोर्ट पांच जजों की खंडपीठ के साथ आधार मामले पर सुनवाई शुरू करता है।25 जनवरी: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सभी निचली अदालतों को यह आदेश दिया था कि वे किसी भी अपराधी को जमानत देने से पहले आधार की फोटो कॉपी अनिवार्य तौर पे लें, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों के भीतर बदलने को कहा।19 फरवरी: दिल्ली भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने चुनाव आयोग को 'आधार आधारित चुनाव मतदान प्रणाली' को लागू करने के लिए कदम उठाने को कहा।21 फरवरी: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार योजना के तहत नागरिकों का बॉयोमीट्रिक विवरण बिना किसी कानूनी आदेश के एकत्र किए जा रहे, इसे कानून लाकर ठीक किया जा सकता था।7 मार्च: कोर्ट ने कहा कि पूरे भारत में आयोजित होने वाले परीक्षा में छात्रों के नामांकन के लिए आधार संख्या अनिवार्य नहीं है।13 मार्च: सुप्रीम कोर्ट ने आधार लिंकिंग की तारीख अगले आदेश तक 31 मार्च कर दी।22 मार्च: यूआईडीएआई के सीईओ ने कहा कि आधार एन्क्रिप्शन को अगर दुनिया के सबसे तेज चलने वाले कंप्यूटर से भी तोड़ा जाए तो भी ब्रह्मांड की जितनी आयु है उससे ज्यादा समय लगेगा।28 मार्च: सामाजिक कार्यकर्ता रेशमा प्रसाद ने सरकार से कहा कि वह पैन कार्ड में थर्ड जेंडर के लिए अलग से ऑप्शन दे।3 अप्रैल: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आधार कानून सही है।17 अप्रैल: सुप्रीम कोर्ट ने आधार डाटा के दुरुपयोग की चिंता जाहिर की।25 अप्रैल: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मोबाइल के साथ आधार के अनिवार्यता पर सवाल पूछा।10 मई: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा।26 सितंबर: कोर्ट ने आधार पर अपना फैसला दिया।Posted By: Nitesh


Source: Dainik Jagran September 26, 2018 13:22 UTC



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