हाई कोर्ट का फैसला, 17 मार्च तक आरक्षण, 30 अप्रैल तक कराएं प्रधानी के चुनाव, देखें यूपी की टॉप-5 खबरें - News Summed Up

हाई कोर्ट का फैसला, 17 मार्च तक आरक्षण, 30 अप्रैल तक कराएं प्रधानी के चुनाव, देखें यूपी की टॉप-5 खबरें


उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में हो रही देरी पर आखिरकार लगाम लगती दिख रही है। गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों को लेकर अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि 17 मार्च तक आरक्षण का काम पूरा कर लिया जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि 30 अप्रैल तक प्रधानों के चुनाव कराए जाएं। इसके अलावा 15 मई तक ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के भी चुनाव कराए जाएं। दरअसल पिछले कुछ महीनों से पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर ही स्थिति साफ नहीं हो सकी है।


Source: Navbharat Times February 05, 2021 07:41 UTC



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