हाईकोर्ट का मलखान विश्नोई की जमानत अर्जी पर सुनवाई से इनकार, अब अन्य बेंच में होगी सुनवाई - News Summed Up

हाईकोर्ट का मलखान विश्नोई की जमानत अर्जी पर सुनवाई से इनकार, अब अन्य बेंच में होगी सुनवाई


जोधपुर, जेएनएन। एएनएम भंवरी देवी अपहरण व हत्या मामले में आरोपी पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई की जमानत याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। जस्टिस विजय विश्नोई ने अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए उसे अन्य बेंच को भेज दिया। मलखान सिंह के द्वारा 12 सप्ताह के लिए मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया गया था। अब हाईकोर्ट की अन्य बेंच में इसकी सुनवाई होगी ।भंवरी देवी अपहरण और हत्या मामले में जेल में बंद आरोपी पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई के अधिवक्ता ने अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी । जिसमें की मलखान सिंह के हर्निया, पथरी सहित अन्य बीमारी के इलाज के लिए बाहर जाकर इलाज करवाने की बात कही गई थी। मेडीकल ग्रांउड पर जमानत याचिका की सुनवाई के लिए मामला हाईकोर्ट एकल पीठ में सूचीबद्ध हुआ ,जिसमें की हाई कोर्ट के जस्टिस विजय विश्नोई ने उक्त मामले में सुनवाई से इनकार करते हुए उसे अन्य कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया।मलखान सिंह वर्तमान में अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। पेशी पर उन्हें अजमेर से जोधपुर लाया जाता है।इससे पहले भी पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई को ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जमानत के लिए दरखास्त लगा चुके हैं लेकिन उन्हें अभी तक राहत नहीं मिली है। राजस्थान हाई कोर्ट ने भी पूर्व में दो बार मलखान सिंह की जमानत याचिका के आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी जमानत के लिए आवेदन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट को यह आवेदन पुनः लौटा दिया था और ट्रायल कोर्ट में डे टू डे बेसिस पर जल्द सुनवाई करने के निर्देश दिए थे ।अब मलखान सिंह की ओर से एक बार पुनः तीसरी बार याचिका लगाई गई है ।आगे नहीं बढ़ पाई नियमित सुनवाईभंवरी देवी हत्या और अपहरण के मामले में जोधपुर के एससी एसटी कोर्ट में नियमित सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई। मामले में आरोपी परसराम विश्नोई की ओर से भी जमानत के लिए अर्जी पेश की गई थी। हालांकि पूर्व में ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था इसके बाद अब एक बार फिर जमानत के लिए अर्जी पेश की गई है ,जिस पर कि अब 16 मई को सुनवाई होगी। वहीं मामले में विदेशी गवाह अंबर बी कार की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करवाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका पर निर्णय सुरक्षित होने से नियमित सुनवाई को 20 मई तक टाल दिया गया है।इस बीच बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से एक अर्जी पेश कर गवाह अंबर बी कार की गवाही बंद करने या वारंट तलब करने के लिए मांग की गई थी। बचाव पक्ष की अर्जी पर अब 20 मई को सुनवाई होगी । सुनवाई के दौरान महिपाल मदेरणा मलखान सिंह विश्नोई अनुपस्थित रहे जबकि शेष 11 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया था।लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एपPosted By: Nitin Arora


Source: Dainik Jagran May 14, 2019 13:52 UTC



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