हरियाणा / अब ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम सभा तय करेगी कि गांव में शराब का ठेका खुलेगा या नहीं: सीएम - News Summed Up

हरियाणा / अब ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम सभा तय करेगी कि गांव में शराब का ठेका खुलेगा या नहीं: सीएम


हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाकर पारित करवाया जाएगा बिलDainik Bhaskar Nov 18, 2019, 08:16 PM ISTचंडीगढ़। हरियाणा मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सोमवार को पहली कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की। इस दौरान दुष्यंत चौटाला व अन्य कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रेसवार्ता करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि भारत के संविधान अपनाने की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर 26 नवम्बर, 2019 को संविधान दिवस के अवसर पर हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा।इस विशेष सत्र में संविधान पर विशेष चर्चा होगी। इसके अलावा, इसी दिन गांव की सीमा से बाहर शराब के ठेके खोलने के लिए ग्राम पंचायत की बजाय ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के कुल पंजीकृत मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा पारित प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए बिल भी लाया जाएगा।निर्णय के अनुसार, ग्राम सभा स्थानीय क्षेत्र के भीतर शराब पर प्रतिबंध लगाने हेतू किसी भी समय अगले वर्ष से 1 अप्रैल से शुरू होने वाली अवधि से लेकर और 30 सितम्बर की बजाय 31 दिसंबर तक अपना प्रस्ताव पारित करके आबकारी एवं कराधान विभाग को भेज सकती है। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया है कि इस वर्ष ग्राम सभा अपना प्रस्ताव 31 अक्तूबर की बजाय 15 जनवरी 2020 तक आबकारी और कराधान विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकती है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि ग्राम सभा की बैठक में कोरम द्वारा कुल सदस्यों के दस प्रतिशत अर्थात (वन-टेंथ) सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए।अप्रवासी भारतीयों के लिए बनाया जाएगा नया विभागहरियाणा सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने, हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार और अप्रवासी भारतीय (एनआरआई)/ भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ) के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों को सुव्यवस्थित करने हेतु एक नया विभाग नामत: ‘फॉरेन कॉपरेशन विभाग’ (विदेश सहयोग विभाग) बनाने का निर्णय लिया है। इस आशय का निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।मंत्रियों के भत्ते में होगा संशोधनहरियाणा सरकार ने मंत्रियों के मकान किराया भत्ते को संशोधित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत मंत्रियों को बिजली और पानी के शुल्क को शामिल करते हुए 50,000 रुपये से लेकर 80,000 जमा 20,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा जोकि हरियाणा मंत्री भत्ते नियम, 1972 के नियम 10-एए के संशोधन के अनुसार कुल 1 लाख रुपये प्रतिमाह होगी।


Source: Dainik Bhaskar November 18, 2019 08:05 UTC



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