हनुमानगढ़ में सांड के हमले में कृष्णपाल की हो गई थी मौतपत्नी ने कहा- दैनिक भास्कर की बदौलत उन्हें न्याय मिलाDainik Bhaskar Jan 07, 2019, 03:52 AM ISTहनुमानगढ़ (विशु वाट्स). दैनिक भास्कर समाचार पत्र की कतरनें एक पुख्ता सबूत है। अखबार में कृष्णलाल की गौवंश के कारण हुई मृत्यु के तथ्य के बारे में प्रकाशित समाचार को सामान्य व्यवहार में अन्यथा साबित किए बिना गलत नहीं माना जा सकता है। नगर परिषद इस मामले में दोषी हैं अत: पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपए का हर्जाना मिलना चाहिए। यह फैसला शनिवार को हनुमानगढ़ के एडीजे (संख्या दो) सत्यपाल वर्मा ने सुनाया। वहीं मृतक कृष्णलाल की पत्नी संतोष देवी का कहना है कि दैनिक भास्कर की खबरों से ही मुझे और मेरे परिवार को न्याय मिला हैं।गत दो दिसंबर 2015 को टाउन के कृष्णलाल नरुला की साइकिल पर जाते समय गोधों की चपेट में आने के कारण अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी। इसके बाद मृतक के परिजनों की तरफ से एडवोकेट शंकर सोनी ने राज्य सरकार, नगरपरिषद हनुमानगढ़ व गौशाला समिति के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर किया था। इस दुर्घटना के संबंध में दैनिक भास्कर ने तीन दिसंबर 2015 के अंक में समाचार प्रकाशित किया था जिसे वादी ने न्यायालय में पेश किया था।न्यायालय ने अपने निर्णय में अखबार में छपी इस खबर को सही मानते हुए मृतक की मौत का कारण गोधों के कारण होना मानते हुए नगरपरिषद को दोषी ठहराया। जबकि नगरपरिषद के वकील का कहना था कि इससे यह साबित नहीं होता है कि कृष्णलाल नरुला की मौत गोधों के चपेट में आने से हुई थी क्योंकि मृतक के परिजनों ने न ही पुलिस थाना में कोई मामला दर्ज करवाया था और न ही पोस्टमार्टम करवाया था। इस पर कोर्ट का कहना था कि दुर्घटना के मामलों में पोस्टमार्टम करवाया जाना अथवा तुरंत चोट प्रतिवेदना तैयार करवाया जाना भी कोई जरूरी नहीं है।
Source: Dainik Bhaskar January 06, 2019 22:18 UTC