हनी ट्रैप मामला : हाई कोर्ट ने कहा, आइंदा हमारी इजाजत के बिना न हो एसआईटी में बदलाव - News Summed Up

हनी ट्रैप मामला : हाई कोर्ट ने कहा, आइंदा हमारी इजाजत के बिना न हो एसआईटी में बदलाव


खास बातें हाई प्रोफाइल सेक्स स्कैंडल की जांच को लेकर कोर्ट ने सवाल उठाए एसआईटी प्रमुख ने सीलबंद लिफाफे में प्रकरण की स्थिति रिपोर्ट सौंपी एसआईटी से मामले की ताजा स्थिति रिपोर्ट और याचिका का जवाब मांगाबहुचर्चित हनी ट्रैप (मोहपाश) मामले में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) में लगातार बदलाव को लेकर राज्य सरकार के जवाब से असंतुष्ट मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि आइंदा उसकी अनुमति के बिना एसआईटी में कोई बदलाव नहीं किया जाए. इस याचिका में हाई प्रोफाइल सेक्स स्कैंडल की जांच को लेकर राज्य सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए मामले की सीबीआई से जांच कराने की गुहार की गई है. अदालत ने कहा कि उसके सामने मामले में राज्य सरकार की ओर से विभिन्न आदेश पत्र सीलबंद लिफाफे में पेश किए गए हैं और एसआईटी प्रमुख ने सीलबंद लिफाफे में ही प्रकरण की स्थिति रिपोर्ट भी सौंपी है. इस अवधि में एसआईटी प्रमुख की ओर से मामले की ताजा स्थिति रिपोर्ट और जनहित याचिका का "उचित जवाब" भी पेश किया जाए. अदालत ने कहा, "मामले का इतिहास बताता है कि एसआईटी के प्रमुख लगातार बदले गए हैं और अब इस जांच दल की कमान तीसरे आईपीएस अधिकारी को सौंपी गई है."


Source: NDTV October 21, 2019 23:03 UTC



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