दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती (Somnath Bharti) के खिलाफ घरेलू हिंसा के आरोप में दर्ज प्राथमिकी निरस्त कर दी. न्यायमूर्ति चंद्र शेखर ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि भारती और उनकी पत्नी लिपिका प्रसन्नता पूर्वक साथ रह रहे हैं. उन्होंने इसी तथ्य के आधार पर आपराधिक मामला निरस्त करने का भारती का अनुरोध स्वीकार कर लिया. महिला पत्रकार से बदसलूकी, 'आप' विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ मामला दर्जअदालत ने यह भी पाया कि प्राथमिकी निरस्त करने को लेकर महिला को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है. इससे पूर्व, अदालत ने लिपिका को घरेलू हिंसा के मामले में भारती की जमानत रद्द करने के लिये दायर आवेदन वापस लेने की अनुमति प्रदान की थी.
Source: NDTV May 07, 2019 08:48 UTC