Hindi NewsLocalRajasthanJaipurDausaModified Lockdown Will Be Implemented In The District From Tuesday, Limited Exemption To All Business Activities, Action Will Be Taken On Violation Of GuidelinesAds से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐपसामान्य होने की ओर जनजीवन: आज से अनलॉक होंगे बाजार, दुकानों-सड़कों पर भीड़ बढ़ी तो फिर 7 दिन के लिए बंद हो जाएगा बाजारदौसा 15 घंटे पहलेकॉपी लिंकदौसा में प्रशासन के साथ बैठक में मौजूद व्यापार मंडल के पदाधिकारीकोरोना संक्रमण के प्रसार में कमी के बाद राज्य सरकार के निर्देश पर जिले में बुधवार 02 जून से माॅडिफाइड लाकडाउन लागू होगा। इसमें सभी व्यवसायिक व अन्य गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी गई है। इस सम्बंध में मंगलवार को कलेक्टर पीयूष समारिया ने अधिकारियों व व्यापार मंडल के साथ बैठक के बाद आदेश जारी किए हैं।कलेक्टर ने माॅडिफाइड लाकडाउन के दौरान सभी व्यापारी एवं दुकानदारों से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करते हुए दुकान खोलने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिले में संक्रमण की दर कम हुई है, लेकिन अभी संक्रमण पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में नई गाइडलाइन में सभी लोगों से कोविड प्रोटोकाॅल की पालना करने की अपेक्षा की गई है।सीमित छूट के साथ खुलेंगी दुकानेंकलेक्टर ने बताया कि मंगलवार से शुक्रवार सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक जिले के अंदर व 8 जून के बाद पूरे राज्य में निजी वाहन से आवागमन किया जा सकेगा। इसके साथ ही खेती से जुड़ी दुकानें एवं इनके परिसर, पशु चारा, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ, किराना एवं आटा चक्की से संबंधित होलसेल एवं रिटेल की दुकानों के साथ ही अन्य दुकानें एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी मंगलवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे तक खुल सकेंगे।इसी समय में प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी आदि दुकानें और रेस्टोरेंट्स भी खुल सकेंगे। इनमें बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान केवल टेक-अवे की सुविधा होगी। राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। ठेले, साइकिल, रिक्शा, आॅटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन पर फल-सब्जी रोजाना सुबह 6 से शाम 5 बजे तक बेच सकेंगे।इसी प्रकार स्ट्रीट वेण्डर, थड़ी, रेहड़ी एवं ठेलों पर अन्य सामग्री बेचने, मण्डी, फल-सब्जी एवं फूल मालाओं की दुकानें रोजाना सुबह 6 से 11 बजे तक खोली जा सकेंगी। डेयरी एवं दूध की दुकानें भी रोजाना सुबह 6 से 11 बजे तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक खोली जा सकेंगी।यह रहेगा छूट व प्रतिबंध का समयप्रशासन द्वारा लोगों की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं की सप्लाई को देखते हुए दुकानें खोलने समेत कई गतिविधियों में सीमित छूट दी गई है। ऐसे में जैसे-जैसे एक्टिव केसेज की संख्या में कमी आएगी, छूट का दायरा और बढ़ेगा। जिले में माॅडिफाइड लाकडाउन के दौरान प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कफ्र्यू रहेगा। इन दिनों के अलावा सप्ताह के अन्य दिनों में भी रोजाना दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कफ्र्यू रहेगा।...तो सात दिन के लिए बंद होगा बाजारकलेक्टर-एसपी के साथ हुई व्यापार संघों की बैठक में बाजार खोलने के बाद रोजाना भीड़ पर नजर रखने का निर्णय लिया गया। माॅडिफाइड लाकडाउन में गाइडलाइन के नियमों का उल्लंघन कर भीड़ एकत्रित करने पर कार्रवाई होगी। यदि बड़े स्तर पर कोविड प्रोटोकाॅल का उल्लंघन किया गया तो उस बाजार को सात दिन के लिए पूरी तरह बंद किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र, जहां बाजार में भीड़ ज्यादा आती है। वहां शहरी क्षेत्र के अनुसार दुकान खोलने की व्यवस्था लागू रहेगी।
Source: Dainik Bhaskar June 01, 2021 13:05 UTC