खास बातें जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने 33 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना वापस ली. हाईकोर्ट ने 26 दिसंबर 2019 को रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन दिया था. जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट (Jammu & Kashmir High Court) ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जिला अदालतों में 33 गैर राजपत्रित पदों को भरने के लिए दी विज्ञापन अधिसूचना वापस ले ली है. जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के महापंजीयक संजय धार ने 26 दिसंबर 2019 को रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन दिया था. नेशनल कांफ्रेंस, जेकेएनपीपी और वाम दलों समेत विभिन्न विपक्षी दलों ने जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों में स्थानीयों के लिए आरक्षण की मांग की है.
Source: NDTV January 01, 2020 08:47 UTC