दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल को एक घर में जबरन घुसने के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है. खास बातें गोयल के अलावा चार अन्य को मामले में दोषी करार दिया पूर्वी दिल्ली की एक कॉलोनी के एक घर में घुसे थे गोयल सजा की अवधि पर 18 अक्टूबर को सुनवाई होगीदिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल को सन 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध रूप से एक घर मे घुसने के आरोप में दिल्ली की राऊस एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया है.कोर्ट उनकी सजा का ऐलान 18 अक्टूबर को करेगा. रामनिवास गोयल को पूर्वी दिल्ली की एक कॉलोनी में एक भवन निर्माता के मकान में जबरन घुसने के मामले में शुक्रवार को दोषी ठहराया गया है. गोयल के बिल्डर के घर में घुसने की घटना छह फरवरी 2015 की रात में हुई थी. घई ने आरोप लगाया था कि उनके मकान के अंदर तोड़फोड़ भी की गई थी.
Source: NDTV October 11, 2019 15:11 UTC