राहत की खबर: अब हाउसिंग बोर्ड के मकान की बकाया किश्तें 31 मार्च तक जमा करवा सकते हैं, नगरीय विकास विभाग ने जारी किए आदेश - News Summed Up

राहत की खबर: अब हाउसिंग बोर्ड के मकान की बकाया किश्तें 31 मार्च तक जमा करवा सकते हैं, नगरीय विकास विभाग ने जारी किए आदेश


Hindi NewsLocalRajasthanJaipurIf You Do Not Deposit The Outstanding Money Of The Houses, Then Get It Done By March 31, You Will Not Have To Pay Penalty, InterestAds से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐपराहत की खबर: अब हाउसिंग बोर्ड के मकान की बकाया किश्तें 31 मार्च तक जमा करवा सकते हैं, नगरीय विकास विभाग ने जारी किए आदेशजयपुर 25 दिन पहलेकॉपी लिंकमध्यम आय वर्ग बी (MIG B) और उच्च आय वर्ग (HIG) आवासों की बकाया राशि जमा करवाने के मामले में सरकार ने करीब डेढ़ दशक बाद इस छूट का लाभ दिया है।प्रदेश में जिन लोगों के पास राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के आवास हैं और उन्होंने अब तक बकाया किश्तें जमा नहीं करवाई तो उनके लिए राहत की खबर है। सरकार ने बोर्ड से आवंटित आवासों की बकाया राशि जमा करवाने वालों को ब्याज-पेनाल्टी में छूट दी थी, जिसे अब बढ़ा दिया है। नगरीय विकास विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, इस छूट की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है।आपको बता दें कि जयपुर के मालवीय नगर, जवाहर नगर, शास्त्री नगर, मानसरोवर, प्रताप नगर व इंदिरा गांधी नगर में आज भी हजारों आवंटी ऐसे हैं, जिनका लंबे समय से बकाया चल रहा है। इन पर ब्याज व पेनाल्टी की राशि भी बहुत ज्यादा बन रही हैं। ऐसे में इन आवंटियों को इस छूट का लाभ मिलेगा। यही स्थित प्रदेश के अन्य शहरों जैसे कोटा, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर सहित अन्य शहरों में हैं।ये मिलेगी छूटजिस व्यक्ति के पास आर्थिक दृष्टि से कमजोर (EWS) , निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग ए (MIG-A) के आवास हैं और बकाया किश्तें जमा नहीं करवा पाए हैं तो उन पर लगी सभी पेनाल्टी पूरी माफ कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर व्यक्ति बकाया रकम को एकमुश्त जमा करवाएगा तो ब्याज भी पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा।एचआईजी वर्ग को भी छूटमध्यम आय वर्ग बी (MIG B) और उच्च आय वर्ग (HIG) आवासों की बकाया राशि जमा करवाने के मामले में सरकार ने करीब डेढ़ दशक बाद इस छूट का लाभ दिया है। इस छूट में इन वर्ग के आवासों की बकाया राशि जमा करवाने वालों को ब्याज व पेनाल्टी की राशि में 50% तक माफ किए जाएंगे।


Source: Dainik Bhaskar December 29, 2020 04:34 UTC



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