सुप्रीम कोर्ट (SC) ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को उनकी अपमानजनक ‘‘चौकीदार चोर है'' टिप्पणियों को गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट का हवाले से बताने के मामले में मंगलवार को एक और हलफनामा दाखिल करने का मौका दिया है. सीजेआई रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ के समक्ष राहुल गांधी ने अपने वकील के माध्यम से स्वीकार किया था कि इस टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट के नाम से बताकर उन्होंने गलती की. वहीं, न्यायालय ने राहुल गांधी के वकील से कहा कि हलफनामे में बताये गये राजनीतिक रूख से उसका कोई लेना देना नहीं है. न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की याचिका की सुनवाई छह मई के लिये सूचीबद्ध कर दी. इस मामले की सुनवाई भी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी.
Source: NDTV April 30, 2019 13:18 UTC