राजस्थान हाईकोर्ट: बारां के तत्कालीन कलेक्टर इंद्र सिंह की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित - News Summed Up

राजस्थान हाईकोर्ट: बारां के तत्कालीन कलेक्टर इंद्र सिंह की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित


Hindi NewsLocalRajasthanJaipurThe Judgment On The Bail Application Of The Then Collector Of Baran, Indra Singh SecuredAds से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐपराजस्थान हाईकोर्ट: बारां के तत्कालीन कलेक्टर इंद्र सिंह की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षितजयपुर 17 घंटे पहलेकॉपी लिंकपेट्रोल पंप की एनओसी जारी करने की एवज में पिछले साल 10 दिसम्बर को एसीबी ने पकड़ा था।बारां के तत्कालीन कलेक्टर इंद्र सिंह राव की जमानत अर्जी पर पक्षकारों की बहस के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। जस्टिस पंकज भंडारी ने यह निर्देश राव की ओर से लगाई जमानत अर्जी पर दिए है। जमानत अर्जी में कहा कि उसे केस में झूठा फंसाया गया है और सभी आरोप पीए पर ही हैं। मामले में पीए को सरकारी गवाह बनाया जा रहा है। उससे न तो कोई राशि बरामद हुई है और न ही उसने कोई राशि की डिमांड की है। उसे जमानत दी जाए।जमानत अर्जी के विरोध में सरकार ने कहा कि आरोपी के खिलाफ पहले के कई मामले लंबित हैं। आरोपी पर मामले में गंभीर आरोप हैं और इसलिए उसे जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर मामले में फैसला बाद में देना तय किया। कोटा एसीबी की टीम ने पेट्रोल पंप की एनओसी जारी करने की एवज में 10 दिसम्बर को बारां के तत्कालीन कलेक्टर के पीए महावीर प्रसाद को 1.40 लाख की रिश्वत लेते ट्रेप किया था। एसीबी ने जांच के बाद 24 दिसंबर को इंद्र सिंह राव को गिरफ्तार किया था। फिलहाल ये दोनों न्यायिक हिरासत में हैं।


Source: Dainik Bhaskar February 26, 2021 15:00 UTC



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