उत्तर प्रदेश में बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों को रोकने के लिए पुलिस चाइल्ड पॉर्न देखने वालों पर नजर रखेगी। अगर कोई यूपी में चाइल्ड पॉर्न देखता है, तो उसके पास संदेश के साथ चेतावनी आएगी। आदतन चाइल्ड पॉर्न देखने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि, अडल्ट पॉर्न देखने वाले तब तक कानूनी कार्रवाई के दायरे में नहीं आएंगे, जब तक वे पॉर्न विडियो और फोटो किसी दूसरे से साझा नहीं करते हैं। किसी से भी अडल्ट पॉर्न विडियो शेयर करना अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगता है। लेकिन अडल्ट पॉर्न देखना अपराध नहीं है।
Source: Navbharat Times February 25, 2021 08:37 UTC