Dainik Bhaskar Apr 02, 2019, 12:44 PM ISTडिफॉल्ट के बाद कर्ज समाधान के लिए कंपनियों को 180 दिन का वक्त देने का सर्कुलरआरबीआई ने पिछले साल 12 फरवरी को जारी किया था, कंपनियों ने कोर्ट में दी थी चुनौतीआरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल और सरकार के बीच विवाद का मुद्दा था यह सर्कुलरनई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के उस सर्कुलर को रद्द कर दिया है जिसमें कर्ज समाधान के लिए 180 दिन का वक्त देने फैसला किया गया था। आरबीआई ने पिछले साल 12 फरवरी को सर्कुलर जारी किया था। उसमें कर्जदाताओं से कहा गया कि 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऐसे लोन जिनका डिफॉल्ट करने के 180 दिन में समाधान नहीं हो पाए उन्हें इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) में लाया जाए।सर्कुलर गैर-संविधानिक: सु्प्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के सर्कुलर को गैर-संविधानिक और अल्ट्रा विरस बताया है। इसका मतलब यह है कि आरबीआई ने अपने कानूनी अधिकारों से आगे जाकर काम किया।एस्सार पावर, जीएमआर एनर्जी, केएसके एनर्जी, रत्तन इंडिया पावर और एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स ने आरबीआई के सर्कुलर को कोर्ट में चनौती दी थी।क्या था आरबीआई का सर्कुलर? इसके मुताबिक एक दिन का भी डिफॉल्ट करने पर कंपनी के कर्ज को एनपीए में डालने की बात थी। इसके तहत बैंक को 180 दिन की डेडलाइन खत्म होने के 15 दिन के भीतर आईबीसी कोड के तहत कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी देनी होती है। इस सर्कुलर से आरबीआई का लोन रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी वापस ले लिया गया था। बैंक पहले कॉरपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग और स्ट्रैटजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग के जरिए केस सुलझाते थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बैंक अब आईबीसी के बाहर भी केस निपटा सकेंगे।किसे मिलेगी राहत? आरबीआई के सर्कुलर से इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, आयरन, स्टील और टेक्सटाइल सेक्टर को राहत मिलेगी। सबसे ज्यादा एनपीए इन्हीं सेक्टर में हैं। 11 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के सर्कुलर पर स्थास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। कोर्ट ने सभी पेंडिंग केस अपने पास ट्रांसफर करवा लिए थे। 7 फरवरी 2019 को नए गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि सर्कुलर में बदलाव की कोई योजना नहीं है।उर्जित पटेल-सरकार के बीच विवाद की वजह था एनपीए से जुड़ा सर्कुलरआरबीआई का एनपीएस जुड़ा सर्कुलर पिछले गवर्नर उर्जित पटेल और सरकार के बीच विवाद का मुद्दा भी था। उर्जित पटेल ने पिछले साल दिसंबर में इस्तीफा दे दिया था।
Source: Dainik Bhaskar April 02, 2019 06:02 UTC