निचली अदालत ने दिसंबर 2018 में प्रत्यर्पण का फैसला दिया था, यूके के गृह सचिव भी मंजूर कर चुकेफैसले के खिलाफ माल्या की लिखित अपील अप्रैल में खारिज हुई थी, अब मौखिक सुनवाई होगीDainik Bhaskar Jul 02, 2019, 12:09 PM ISTलंदन. भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या (63) की प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ अपील पर मंगलवार को यूके हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अप्रैल में लिखित अपील खारिज हो चुकी है। अब मौखिक सुनवाई होगी। इसके बाद जज फैसला सुरक्षित रख सकते हैं और अगले कुछ हफ्तों में ऐलान कर सकते हैं।माल्या भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित हो चुका हैमाल्या पर भारतीय बैंकों के 9000 करोड़ रुपए बकाया हैं। मुंबई की विशेष अदालत (पीएमएलए) उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय देश-विदेश में उसकी संपत्तियां अटैच कर चुका है।माल्या मार्च 2016 में वह लंदन भाग गया था। वहां की वेस्टमिंस्टर अदालत ने पिछले साल दिसंबर में माल्या के प्रत्यपर्ण का फैसला सुनाया था। यूके के गृह सचिव ने साजिद जाविद ने भी मंजूरी दे दी थी। माल्या ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। भारत प्रत्यर्पण होने पर माल्या को मुंबई की आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा।
Source: Dainik Bhaskar July 02, 2019 05:15 UTC