Hindi NewsLocalRajasthanNagaurNagaur 9 Challans Were Deducted Under The Tobacco Prohibition Act, Rajasthan Latest News UpdateAds से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐपनागौर: तंबाकू निषेध अधिनियम के तहत 9 चालान काटे गए, कुल 1650 रुपए का जुर्माना वसूलानागौर एक दिन पहलेकॉपी लिंकविक्रेताओं को हिदायत दी गई है कि वे तम्बाकू युक्त सामग्री का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन व उनका प्रचार-प्रसार नहीं करें।जिले में बुधवार को तंबाकू निषेध अधिनियम कोटपा 2003 के तहत 9 चालान काटे गए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और राजस्थान पथ परिवहन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम के द्वारा बस स्टैंड के आसपास के क्षेत्र में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे।यहां कुछ विक्रेता तम्बाकू युक्त सामग्री खुले में बेचते पाए गए। इसके साथ ही उक्त विक्रेताओं ने '18 वर्ष के कम उम्र के किशोरों को तम्बाकू बेचना अपराध है' संबंधी चेतावनी पोस्टर भी नहीं लगा रखा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जांगिड़ ने बताया कि कोटपा एक्ट के तहत नौ लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए 1650 रूपए बतौर जुर्माना राशि वसूली की गई।अधिकारी ने बताया कि सभी व्यापारियों व विक्रेताओं को हिदायत दी गई है कि वे तम्बाकू युक्त सामग्री का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन व उनका प्रचार-प्रसार नहीं करें।
Source: Dainik Bhaskar February 10, 2021 13:05 UTC