नए सिस्टम में इन 12 इनकम पर मिलती रहेगी टैक्स-छूटनए टैक्स सिस्टम में ज्यादातर डिडक्शन्स नहीं मिलेंगे। आप नया सिस्टम चुनना चाहते हैं लेकिन छूट का फायदा भी चाहते हैं तो घबराएं नहीं। आप नए सिस्टम के साथ भी कई तरह की छूट का फायदा ले सकते हैं। आइए देखें कौन-कौन सी इनकम्स में बरकरार है छूट।अगले वित्त वर्ष में आपके पास इनकम टैक्स के दो विकल्प होंगे। एक मौजूदा और दूसरा नया। नया टैक्स सिस्टम चुनने पर आपको 70 एग्जेंप्शन और डिडक्शंस नहीं मिलेगें। इनमें 80 सी के तहत निवेश पर मिलने वाली 1.5 रुपये तक छूट, सेक्शन 80डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट और 80टीटीए के तहत बचत खाते या पोस्ट ऑफिस अकाउंट जमा पर मिलने वाले ब्याज पर डिडक्शन शामिल हैं। लेकिन कई ऐसे एग्जेंप्शन्स हैं, जिनका फायदा आप नए टैक्स सिस्टम के साथ भी ले सकते हैं। आइए जानें कि कौन-कौन सी प्रमुख इनकम ऐसी हैं, जिनपर आपको टैक्स नहीं देना होगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स पर ब्याज इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 10(15)(i) के तहत पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट बैलंस पर मिलने वाला ब्याज एक लिमिट तक टैक्स-फ्री है। व्यक्तिगत अकाउंट के मामले में यह लिमिट 3500 रुपये है जबकि जॉइंट अकाउंट के मामले में 7000 रुपये। इतनी ग्रैच्युइटी टैक्स-फ्री लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी अमाउंट EPF/NPS में एम्प्लयॉर कॉन्ट्रिब्यूशन EPF पर 9.5% तक का सालाना ब्याज टैक्स-फ्री PPF मैच्योरिटी अमाउंट और ब्याज सुकन्या समृद्धि योजना एम्प्लॉयर से गिफ्ट रिटायरमेंट पर लीव एनकैशमेंट VRS अमाउंट फूड कुपॉन कम्युटेशन ऑफ पेंशनWeb Title incomes that are exempt in proposed new tax system News in Hindi from Navbharat Times , TIL Network) incomes that are exempt in proposed new tax systemइनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund-ITR) भरने के लिए आपको इनकम और इन्वेस्टमेंट्स पर बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है। टैक्स कैल्कुलेटर (Income Tax Calculator) की मदद से यह काम बेहद आसान हो जाता है। आपकी इसी परेशानी को समझकर हम इनकम टैक्स न्यूज (Income Tax News), नए टैक्स स्लैब (Income Tax Slab) से जुड़ीं खबरों के साथ-साथ ऑनलाइन टैक्स कैल्कुटर (Online Income Tax Calculator) भी मुहैया कर रहे हैं। यहां आप मामूली जानकारियां साझा करके ऐक्चुअल इनकम टैक्स की गणना कर सकते हैं।
Source: Navbharat Times February 13, 2020 06:11 UTC