Dainik Bhaskar Jul 02, 2019, 03:17 AM ISTनई दिल्ली . अार्थिक रूप से पिछड़े वर्गाें काे नाैकरी अाैर शिक्षा में 10% अारक्षण देने संबंधी केंद्र सरकार के फैसले काे चुनाैती देने वाली याचिकाअाें पर सुप्रीम काेर्ट 30 जुलाई से सुनवाई करेगा। काेर्ट ने साेमवार काे कहा कि इस विवादित कानून के अमल पर अंतरिम राेक के लिए दायर याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी।जस्टिस एसए बोबडे और बीआर गवई की बेंच ने कहा कि इस मामले में विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। एनजीअाे ‘जनहित अभियान’ सहित कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवाेकेट राजीव धवन ने कहा कि इस कानून के अमल पर रोक की जरूरत है। सुप्रीम काेर्ट ने इससे पहले सरकारी नौकरियों और शिक्षा में सामान्य श्रेणी के गरीबाें काे 10% आरक्षण देने से जुड़े केंद्र के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि, काेर्ट इस कानून की वैधता के परीक्षण पर सहमत हाे गया था अाैर केंद्र सरकार काे नाेटिस जारी किया था।
Source: Dainik Bhaskar July 01, 2019 21:45 UTC